गढ़वा: गढ़वा जिले के खरौंधी पंचायत में अबुआ आवास योजना में अनियमितता का खुलासा हुआ है। अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ दिए जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पंचायत सेवक और मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और प्रखंड समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जांच में सामने आई गड़बड़ी
प्राप्त शिकायतों की जांच में पता चला कि खरौंधी पंचायत में 9 अयोग्य लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 7 लाभुकों के खातों में पहली किस्त की राशि पहले ही ट्रांसफर हो चुकी थी। जांच के दौरान बचे हुए 2 लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं की गई। उपायुक्त के आदेश के बाद सभी 7 लाभुकों से हस्तांतरित राशि वापस ले ली गई।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम सभा से लाभुकों का चयन, निबंधन, और जियोटैगिंग जैसे कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती गई थी।
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई
इस अनियमितता के लिए पंचायत सचिव (खरौंधी) शशि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पंचायत की मुखिया मंजु देवी को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। प्रखंड समन्वयक रविरंजन और प्रखंड विकास पदाधिकारी रवींद्र कुमार को उनके पर्यवेक्षण में लापरवाही के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
आगे की कार्रवाई
उपायुक्त शेखर जमुआर ने स्पष्ट किया कि अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल पात्र लाभुकों को ही दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अयोग्य व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।