Friday, May 3, 2024
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बड़ी राहत, स्कूल-कॉलेज खुलेगा, कोचिंग सेंटरों को भी खोलने की इजाजत

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में गुरुवार को सरकार ने अहम फैसले लिये हैं. 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन लिये जायेंगे. वहीं, अंतरराज्यीय बस सेवा भी चालू होंगी

जानिये अनलॉक-6 में क्या है खुला और क्या रहेगा बंद

  • सभी जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी
  • रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय 100 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे
  • शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन सब्जी, फल किराना, रेस्टोरेंट और आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी
  • सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
    क्लब भी खुलेंगे
  • सभी स्कूलों और कॉलेजों में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे
  • 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी लेकिन अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी. 12 बजे तक क्लास चलेगा
  • कॉलेज में यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी. ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगा, अधिकतम 4 घंटे की पढ़ाई होगी
  • आइटीआई, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेंगे. स्टूडेंट्स को कम से कम एक कोविड वैक्सीन लेनी होगी
  • कोचिंग संस्थान 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों के लिए खुलेंगे. छात्रों को कोविड वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा
  • शैक्षणिक संस्थानों में सभी कर्मियों, शिक्षकों और छात्रों को समय-समय पर कोविड टेस्ट कराना होगा
  • आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री दी जाएगी
  • खुली जगह पर 100 व्यक्ति ही इकट्ठा हो सकते हैं
  • धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
  • जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा
  • अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति
  • केंद्र औऱ राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाएं ली जाएगी
  • कॉलेज में यूजी और पीजी फाइनल इयर की परीक्षा की अनुमति दी गई
  • मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगा
  • स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे
  • दूसरे राज्य से झारखंड आने और झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं
  • सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
  • आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी

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