केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत की है, जिसमें कई नए बदलाव किए गए हैं। इस बार योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर निगम को गाइडलाइन जारी कर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
योजना का उद्देश्य और आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना है। चार साल बाद पुनः शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत, झारखंड सरकार के नगर विकास और आवास विभाग ने सभी लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन जमा करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है।
योजना की संरचना:
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को चार मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है:
- दो घटकों की निगरानी नगर निगम द्वारा की जाएगी।
- अन्य दो घटकों में लाभार्थी को बैंक लोन पर सब्सिडी मिलेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- 14 जून 2015 से पहले नगर निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग इसके पात्र हैं।
- आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, जमीन के कागजात (खतियान, डीड, लगान रसीद), बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
- 3 लाख से 9 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को प्रमाणित करना होगा कि उनके नाम पर देश के किसी भी हिस्से में कोई मकान नहीं है।
- योजना के अंतर्गत बने हुए मकानों या फ्लैट्स की खरीद पर भी सब्सिडी दी जाएगी।
- अब सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करने होंगे।
व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए लाभ:
- आय 3 लाख तक: अपनी जमीन पर घर बनाकर आवास को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त खर्च किया जा सकता है।
- आय 6 लाख तक: बैंक से लोन लेकर घर निर्माण की सुविधा, साथ ही ब्याज पर सब्सिडी।
- आय 9 लाख तक: बैंक से लोन लेकर घर निर्माण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
यह योजना शहरी गरीबों को सस्ते और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंच सके।