पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2011 में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी प्रभू परहिया को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-06, डालटनगंज की अदालत ने आरोपी पर ₹10,000 जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने मामूली विवाद में वादी की पत्नी बिफनी देवी की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच चैनपुर थाना के पु०अ०नि० जनार्दन शर्मा ने की थी।