राज्यसभा चुनाव-2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले दर्ज एफआईआर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। वहीं मामले के अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) की ओर से भी प्राथमिकी में उनका नाम शामिल करने को लेकर कोर्ट में कोई आवेदन नही दिया गया है।
इधर, मामले की सुनवाई अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत में होगी। प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने गुरुवार को इससे संबंधित फाइल एसीबी कोर्ट भेज दी। संभावना है कि जांच पदाधिकारी अब रघुवर दास के खिलाफ अब तक संग्रहित सबूत के साथ एसीबी कोर्ट में आवेदन देकर अप्राथमिक अभियुक्त बनाने का अनुरोध कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में 10 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आईओ द्वारा इकट्ठा साक्ष्य के मुताबिक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) जोड़ा जाना चाहिए। जगन्नाथपुर पुलिस ने इस मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास, तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता व प्रेस सलाहकार अजय कुमार पर पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आवेदन कोर्ट में दिया था।