Wednesday, April 24, 2024
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दिल्ली में जिम और योगा सेंटर कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे

दिल्ली में लोगों को धीरे-धीरे लॉकडाउन से राहत मिलती नजर आ रही है। सोमवार से यहां अनलॉक-5 के तहत छूट को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से जिम और योगा सेंटर 50% क्षमता के साथ खुलने लगेंगे। आदेश के अनुसार अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल्स में शादी का आयोजन भी किया जा सकेगा, लेकिन मेहमानों की संख्या अभी 50 तक सीमित रखी गई है।

आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए जारी किया गया है। नई गाइडलाइन में कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लेने की चेतावनी भी दी गई है। इसके मुताबिक जो भी व्यक्ति नियम तोड़ेगा, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में फिलहाल सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने नहीं दी है।

दिल्ली में अब इनको छूट

  1. योगा सेंटर और जिम 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
  2. शादियों में 50 लोग मौजूद रह सकेंगे।
  3. सरकारी ऑफिस, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू और कॉर्पोरेशन को 100% स्टाफ के साथ खोला जा सकेगा।
  4. प्राइवेट ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं।
  5. दुकानें, रेसिडेंस कॉम्प्लेक्स, राशन स्टोर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
  6. अनुमति प्राप्त साप्ताहिक बाजार 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।

इन पर अब भी पाबंदी

  1. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंस सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट
  2. सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम
  3. स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, असेंबली

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