Friday, April 19, 2024
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कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य,वरना कटेगा चालान

रांचीः राजधानी में कार की पिछली सीट पर बैठकर सफर करने वालों को सीट बेल्ट लगाना होगा. कार की अगली सीट की तर्ज पर पीछे बैठने वालों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना भी भरना होगा. रांची पुलिस इसकी तैयारी में जुट गई है. दरअसल टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त की सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में अब फाइन लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है. ताकि, साल 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी की कमी लाई जा सके. इसको लेकर ही रांची पुलिस ने भी अब कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति की सीट बेल्ट जांच करने का निर्णय लिया है. बिना सीट बेल्ट बांधे बैठे सवारों पर मोटरयान अधिनियम के तहत एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसको लेकर रांची के प्रभारी ट्रैफिक एसपी अंशुमान कुमार ने मीडिया को बताया है कि बुधवार से शहर में एक सप्ताह जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. 7 दिन तक कार सवारों को जागरूक करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.

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