हिनू नदी अतिक्रमण मामले पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी है. हाईकोर्ट ने कहा कि “कोर्ट को गलत जानकारी देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है”. कोर्ट ने चलती सुनवाई में उन्हें उपस्थित होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि रांची डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. लेकिन विभागीय बैठक में शामिल होने के कारण अदालत ने उन्हें सुनवाई से अलग होने का निर्देश दे दिया.