रांची : राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अब अपने वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। सरकार के जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट और बोर्ड लगाने की छुट दी गयी थी जिसे अब वापस लिया जाएगा
इससे संबंधित आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के परिवहन सचिव केके सोन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। सरकार की ओर से बताया गया कि जनप्रतिनिधियों के वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का नियम नहीं है, लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट प्रदान की गयी थी। इसे अब वापस ले लिया जाएगा
अदालत ने सरकार से पूछा कि वाहनों में गलत तरीके से नेम प्लेट और बोर्ड लगाने वाले कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई की गयी है। चार सप्ताह में सरकार को इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।