झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि वह ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराने की तैयारी में है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट का बहाना बनाकर चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किए बिना चुनाव को टालती है, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
इस सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि अब तक केंद्रीय चुनाव आयोग से नई वोटर लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो सकती है। वहीं, याचिकाकर्ता रोशनी खलखो की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने न्यायालय में जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील की।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव के आयोजन में किसी भी तरह की देरी न्यायसंगत नहीं होगी और चुनाव की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।