भारत में अब ट्विटर पर किसी यूजर ने गैर-कानूनी बातें कीं, भड़काऊ पोस्ट डाले या फिर कुछ और उटपटांग हरकतें कीं तो सीधे ट्विटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सरकार ने ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला सुरक्षा का अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब है कि कोई यूजर की गैर-कानूनी हरकतों के लिए भारत में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर को इतना बड़ा झटका अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी के कारण लगा है। उधर, यूपी के गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ वायरल वीडियो को लेकर केस दर्ज किया जा चुका है।
छिन गया सुरक्षा का अधिकार
ट्विटर के अलावा Google,यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी। नए आईटी नियमों के अनुरूप कंपनी अनुपालन अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रही जिसके कारण ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार छिन गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कंपनी का रवैया नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है, इस कारण उस पर कार्रवाई करना जरूरी हो गया था। अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए सीधे ट्विटर को जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस उसके शीर्ष अधिकारियों पर शिकंजा कस सकेगी।