Thursday, May 2, 2024
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13 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की होगी बैठक

13 सितंबर को रांची नगर निगम परिषद की बैठक होगी। इस संबंध में मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने पूर्व में नगर आयुक्त को पत्र लिखकर निर्देश दिया था। इधर, नगर आयुक्त ने निगम परिषद की बैठक में शामिल किए जा रहे प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए संबंधित फाइल मेयर के पास भेज था। मेयर ने निगम परिषद की बैठक में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रस्तावों पर रोक लगा दी है। मेयर ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि किन कारणों से संबंधित प्रस्तावों को निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई गई है।

मेयर ने इन प्रस्तावों पर लगाई रोक

कार्यवृत्त संख्या-09 : सहायक अभियंता शिव शंकर कुमार की सेवा अवधि लगभग छह माह पूर्व 11.03.2021 को समाप्त हो चुकी है। इस बीच दिनांक 19 मार्च व 19 अप्रैल 2021 को स्थायी समिति बैठक व दिनांक 25 व 27 मार्च और 08 जुलाई 2021 को रांची नगर निगम परिषद की बैठक हुई थी, परंतु इन बैठकों में संबंधित प्रस्ताव को उपस्थापित नहीं किया गया। अतः सेवा सेवा समाप्ति के छह माह बाद सेवा विस्तार देना न्याय संगत नहीं है। अतः इस प्रस्ताव को निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई जाती है।

कार्यवृत्त संख्या-10 : Jharkhand Outdoor Advrtising Association Ranchi की ओर से दिनांक 23.02.2021 को पत्र के माध्यम से कहा गया था कि वर्षों से कार्य कर रही एजेंसियों को हटाना न्यायोचित नहीं है। उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार कोरोना महामारी की अवधि में कार्य कर रहे संवेदक या एजेंसी को छः माह का कार्य विस्तार दिया जाने का निर्देश है। साथ ही आपके द्वारा निर्धारित मार्गों पर नए होर्डिंग्स साइट निर्धारित करने से पूर्व स्थल का आकलन व मूल्यांकन कर संबंधित प्वाइंट्स पर कितनी संख्या में नए होर्डिंग्स स्ट्रक्चर स्थापित किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही नए होर्डिंग्स साइट पर जिला परिवाहन पदाधिकारी से NOC प्राप्त करें, ताकि भविष्य में यातायात संबंधी समस्या या दुर्घटना की संभावना न हो।अतः संबंधित पथों पर होर्डिंग्स से संबंधित एजेंसियों को छह माह का कार्य विस्तार देना उचित प्रतीत होता है। साथ ही जिला परिवाहन पदाधिकारी से NOC प्राप्त किए जाने की समयावधि तक संबंधित मार्गों पर नए होर्डिंग्स साइट के प्रस्ताव को निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित करने पर रोक लगाई जाती है।

कार्यवृत संख्या-11 : मेसर्स गैलेक्सी को आवंटित जोन व पोल की गणना के बाद तीन बार निविदा निकाली गई थी। अब एजेंसी को आवंटित पोल की संख्या आधी बताई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कारण रांची नगर निगम को लगभग एक करोड रुपये राजस्व की क्षति होगी। लिहाज इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना न्याय संगत नहीं है। इस मामले में संबंधित शाखा के अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। नगर निगम के राजस्व से संबंधित विषय पर महाधिवक्ता से परामर्श लिया जाए। अतः महाधिवक्ता से परामर्श लिए जाने तक इस प्रस्ताव को उपस्थापित करने पर रोक लगाई जाती है।

कार्यवृत संख्या-14 : झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल संयोजन नियमावली 2020 का प्रस्ताव 25 मार्च 2021को भी रांची नगर निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित किया गया था। उस समय इस नियमावली को लेकर जानकारी मांगी गई थी। नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से संवंधित नियमावली प्रभावी होगा। साथ ही राज्य सरकार के अधिसूचना पर निर्णय लेने की ताकत झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के किस धारा के तहत निगम परिषद् को दी गई है, इसकी जानकारी दी जाए ताकि निगम परिषद् की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव को उपस्थापित किया जा सके।अतः संबंधित जानकारी प्राप्त होने तक इस प्रस्ताव को उपस्थापित करने पर रोक लगाई जाती है।

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