चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जज की मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता का जवाब सुनने के बाद दिया. सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की सीबीआई अनुशंसा का पत्र सीबीआई को कल ही मिला है. चार अगस्त को सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर सकता है.
इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए. अदालत ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य लॉजिस्टिक सपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करने का निर्देश दिया. इससे पहले एसआईटी की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गयी. रिपोर्ट देखकर अदालत संतुष्ट नहीं हुई.