Friday, April 26, 2024
spot_img
Homeझारखंडगाइडलाइन्स में कई बदलाओं के साथ ,झारखण्ड में फिर बढ़ी स्वस्थ्य सुरक्षा...

गाइडलाइन्स में कई बदलाओं के साथ ,झारखण्ड में फिर बढ़ी स्वस्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि

झारखंड में अनलॉक-टू का एलान हो गया है. इसके तहत जहां कुछ छूट दी गयी है, वहीं कुछ पाबंदियां बढ़ायी गयी हैं. प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे. शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा.

रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग व रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है. पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी थी, उनकी समय सीमा दो बजे से बढ़ाकर चार बजे तक कर दी गयी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सीएम सचिवालय में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

  1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
  2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
  4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
  5. रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई l
  6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद रहेंगे l
  7. स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
  8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
  9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
  10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
  11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
  12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
  13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
  14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
  15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
  16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
  17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
  18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
  19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
  20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी

THE REAL KHABAR

RELATED ARTICLES

Most Popular