पति की हत्या करने के बाद शव को फ्रीज में रखकर एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी में फेंक देने और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराने के मामले में टेल्को शमशेर रेसीडेंसी की रहने वाली बुलेटरानी उर्फ श्वेता दास को एडीजे चार की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. इसके अलावा प्रेमी सुमित और सोनू लाल को भी दोषी करार दिया गया है. सजा पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी. सभी आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई. श्वेता दास उर्फ बुलेटरानी हजारीबाग जेल में बंद है. सुमित रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और सोनू बोकारो की जेल में बंद है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार अभियोजन पक्ष ने हत्याकांड में सभी पहलुओं को रखा था. जमशेदपुर के तत्कालीन एएसपी व कोडरमा में पदस्थापित एसपी गौरव कुमार भी गवाही के लिये पहुंचे थे.
हत्या की घटना 12 जनवरी 2018 की है. बुलेटरानी ने अपने प्रेमी सुमित के साथ पति तपन दास की हत्या कर दी थी. घटना को अंजाम देने के बाद उसने दोस्त सोनू लाल से शव को ठिकाने पर लगाने के लिए सहयोग लिया था. इसके बाद शव को फ्रीज में भरकर 13 जनवरी को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी गांव के झाड़ियों के बीच फेक दिया था. इसके लिए टेंपो को उपयोग में लाया गया था.
दो दिनों के बाद मामला आया था सामने
घटना के दो दिन बाद शव से दुर्गंध आने पर गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. उसके बाद पुलिस ने फ्रीज से शव को बरामद कर लिया था. बुलेटरानी के बयान पर ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या करने का एक मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान मामला खुला और पुलिस ने टेंपो को भी बरामद किया. साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा. मामले में कुल 10 लोगों की गवाही हुई है.