Saturday, May 4, 2024
spot_img
Homeराष्ट्रीयसुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को सजा में...

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया।

सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार छूट का आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है।

बिलकिस बानो 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों के डर से भागते समय उनके साथ बलात्कार किया गया था। उनकी तीन साल की बेटी दंगों में मारे गए परिवार के सात सदस्यों में से एक थी। सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट दी गई और 15 अगस्त, 2022 को रिहा कर दिया गया।

The Real Khabar

RELATED ARTICLES

Most Popular