विधायक अंबा प्रसाद गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान को लेकर लगातार कार्य कर रही है, इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे से मुलाकात किया|
विधायक अंबा प्रसाद ने श्री विनय कुमार चौबे का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में गैरमजरूआ भूमि का रैयती भूमि के दर पर मुआवजा भुगतान नहीं किया जा रहा है|
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के पत्रांक-510/नि०रा०, दिनांक 24/09/2018 द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देशित करते हुए सभी उपायुक्त/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सरकारी बंदोबस्ती प्राप्त भूमि एवं सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचना का मुआवजा भुगतान करने के आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक 3600972 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हजारीबाग उपायुक्त को जिले में अधिग्रहित की गई बंदोबस्ती गैरमजरूआ भूमि के लंबित भुगतान करने का निर्देश दिया है। वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक-10/ डी.एल.ए. विविध (नीति)-19/08-334/ रा. दिनांक-14/05/2019 के आलोक में राज्य के सभी उपायुक्त को केंद्र सरकार के लोक उपक्रमों की परियोजनाओं हेतु अधियाचित गैरमजरूआ खास भूमि के 30 वर्षों से अधिक अवधि के दखलकार पाए जाने वाले भू स्वामियों को सामान्य रैयतो को देय मुआवजा के समतुल्य मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।फिर भी उक्त सभी आदेशों का अभी तक अनुपालन न करते हुए बड़कागांव विधानसभा अंतर्गत एनटीपीसी, पीटीपीएस आदि प्रतिष्ठानों में अधिग्रहित गैर मजरूआ भूमि पर दखल कब्जा रखने वाले रैयतों को रैयती भूमि के अनुरूप मुआवजा और अन्य लाभ नहीं दिया जा रहा है तथा संबंधित विभाग द्वारा यह बताया जाता है कि गैरमजरूआ भूमि का अवैध तरीके से मुआवजा भुगतान के आरोप के संबंध में पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा विशेष जांच दल का गठन किया गया था जिसमें जांच दल के द्वारा मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरतने की बात कही गई है और गैरमजरूआ भूमि के भुगतान के मामले में सीबीआई के द्वारा जांच की जा रही है। सभी मामले को ध्यान से सुनते हुए माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने हजारीबाग उपायुक्त से बात कर मामले की संपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी ली एवं संबंधित फाइल यथाशीघ्र भेजने हेतु निर्देशित किया है, जल्द ही दिशा में सकारात्मक पहल की जा सकेगी|