Friday, April 26, 2024
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खाद्य आपूर्ति से संबंधित समीक्षा बैठक,अपात्र व्यक्ति 30 अक्टूबर तक सरेंडर करें राशन कार्ड नहीं तो होगी कार्रवाई

रांची जिला में वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बनवा रखा है वो जल्द से जल्द स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड जमा कर दें, नहीं तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी। आज दिनांक 05 अक्टूबर 2021 को उपायुक्त रंाची श्री छवि रंजन ने खाद्य आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक के दौरान ये निदेश दिये। समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागर में आयोजित बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अल्बर्ट बिलुंग, सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त श्री छवि रंजन आवश्यक दिशा निदेश दिये।

30 अक्टूबर 2021 तक राशन कार्ड जमा करने का समय

वैसे लोग जिन्होंने अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बना रखा है उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक समय है। वो अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करनेवालों को प्रशासन देगा प्रशस्ति पत्र

बैठक में उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जायेाग। उपायुक्त ने कहा कि कि आवश्यक है कि जरुरतमंदों को योजना का लाभ मिले, जो भी व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन द्वारा वसूली और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सोना-सोबरन धोती, लुंगी एवं साड़ी वितरण योजना की समीक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त ने सोना-सोबरन धोती, लुंगी एवं साड़ी वितरण योजना की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी प्रयोगशाला से जांच के बाद विशिष्टयों के आधार पर आपूर्ति की गई धोती, लुंगी एवं साड़ी का वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पंचायत स्तर/वार्ड स्तर पर पूर्व निर्धारित तिथि पर समारोह के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री का वितरण किया जायेगा। उपायुक्त ने कहा कि तिथि एवं समय/स्थल की सूचना सभी जन प्रतिनिधियों को देते हुए दिनांक 15 नवम्बर 2021 तक वितरण करना सुनिश्चित करें।

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड बनाये जाने की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी 15 अक्टूबर 2021 तक लॉगिन में लंबित, अहर्Ÿाा रखने वाले आवेदनों को स्वीकृत करें।

आधार सीडिंग/सत्यापन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लाभुकों की सूची उपलब्ध कराते हुए सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र का जाँचोपरांत आधार सीड/सत्यापन अथवा विलोपन 30 अक्टूबर 2021 तक करने का निदेश दियां। साथ ही उन्होंने अपने-अपने प्रखण्ड/क्षेत्र में डूप्लीकेट आधार वाले राशन कार्ड के सदस्यों का भी नाम हटाने का निदेश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने छः माह से आवंटित राशन सामग्री का उठाव नहीं करने वाले सुषुप्त राशन कार्डधारियों का 15 अक्टूबर 2021 तक भौतिक जाँच कर अग्रेŸार कार्रवाई करने का निदेश दिया।

बैठक में उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् आवंटित राशन सामग्री का शतप्रतिशत वितरण अपने-अपने क्षेत्र/वार्ड के लाभुकों के बीच निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर उसी माह में कराने का सख्त निदेश भी दिया।

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